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भारत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने पर रोक लगाने से इनकार किया

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मुंबई — बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस हिरासत में लिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह व्यापक आदेश जारी नहीं करेगी, लेकिन यदि कोई विशिष्ट अवैध हिरासत का मामला सामने आता है, तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

अदालत एडवोकेट सागर देवरे द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुंबई पुलिस ने सप्ताहांत के दौरान सैकड़ों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अवैध रूप से हिरासत में लिया था। याचिका के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के समर्थन में 10 और 11 अक्टूबर को मुंबई में मार्च निकाले गए थे, इस दौरान महिलाओं, छोटे बच्चों के साथ महिलाओं और छात्रों को हिरासत में लिया गया।

याचिकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट मनीष तोमर ने अदालत से आग्रह किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पुलिस को आगे की गई हिरासत से रोका जाए। हालांकि, एक खंडपीठ ने पुलिस कार्रवाई पर सामान्य रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हम ऐसा कोई व्यापक आदेश नहीं दे सकते कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में न लिया जाए। आप ऐसी कोई भी विशिष्ट घटना सामने लाएं, हम उसका संज्ञान लेंगे। हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे।

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अतिरिक्त सरकारी वकील मनीष उपाध्याय ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। इसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख 19 अक्टूबर तय कर दी।

याचिका में नागरिकों, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और वकीलों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अत्यधिक संयम बरतना चाहिए और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही, पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की मनमानी और असंवैधानिक हिरासत से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 19 अक्टूबर को होगी।

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